प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए वाहन चलाना प्रतिबंधित है। अगर कोई माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाजत देता है तो उसे तीन साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
यूपी परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को भी निर्देशित किया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी नाबालिग को गाड़ी चलाने पर रोक है. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा। इसके तहत वाहन मालिकों को सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र व छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे।