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UP- शादी समारोह के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं, बैंड वाले निर्धारित संख्या में शामिल नहीं

लखनऊ – यूपी में शादी समारोहों के लिए अनुमति और मेहमानों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हुए कहा है की शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं. यही नहीं मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी

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