पूर्व सांसद जयाप्रदा पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उनके वकील की दलील खारिज करते हुए पूर्व सांसद के खिलाफ पांचवीं बार भी गैर जमानती वारंट जारी रखने का आदेश दिया.
साथ ही एसपी को पत्र लिखकर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है. अदालत ने उनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में स्वार और केमरी थाने में दो मुकदमे कायम किए गए थे। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपना बयान दर्ज कराना है। इसके बाद भी वह अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं. केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही चल रही है, लेकिन पूर्व सांसद इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने लगातार दोनों मामलों में गलत तरीके से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.