सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में 25 साल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि यह रकम पीड़िता को दी जाएगी.
जहां उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए कम सजा दी जानी चाहिए. मंगलवार को कोर्ट ने विधायक को 9 साल की नाबालिग से रेप का दोषी पाया. वहीं, विधायक को पॉक्सो, 376 और 201 के तहत दोषी पाया गया, सजा के बाद अब बीजेपी विधायक पर गाज गिरना तय है.
लोक अभियोजक सत्यप्रकाश तिवारी ने सजा और जुर्माने की पुष्टि की. इससे पहले शुक्रवार को विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से कोर्ट लाया गया. बता दें बाबालिग से रेप की यह एफआईआर 4 नवंबर 2014 को दर्ज की गई थी।