अगर ट्रेन देर से चले तो रिफंड कैसे मिलेगा, जानें नियम
भारत में रेलवे यात्रा एक बहुत ही लोकप्रिय साधन है, जिसे अधिकांश लोग अपनी प्राथमिकता देते हैं। यह यात्रा का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है, जो आज भी लोगों के बीच में बहुत प्रचलित है। लेकिन भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी है जो आमतौर पर लोगों के लिए अंजान होती है। जैसे कि अगर ट्रेन तय समय से ज्यादा लेट हो जाए तो क्या होता है, और यात्रियों को किस स्थिति में रिफंड मिलता है?
अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा समय तक लेट होती है, तो आप अपनी टिकट के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, जब ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देर से चलती है, तो यात्री अपनी यात्रा को रद्द कर सकता है और टिकट का पूरा रिफंड प्राप्त कर सकता है।
रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि ट्रेन लेट हो जाने पर आपने अपनी यात्रा रद्द कर दी है, तो आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट (TDR) फाइल करनी होगी। TDR को IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आसानी से फाइल किया जा सकता है। एक बार TDR फाइल करने के बाद, आपके बैंक खाते में रिफंड जमा हो जाता है। आमतौर पर, रिफंड 5 से 7 दिनों के भीतर मिल जाता है।