मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे मौन व्रत पर, आंदोलन को मिला बड़ा साथ जंतर-मंतर पर अफरा-तफरी, छात्रों और निहंगों के बीच धक्का-मुक्की से बढ़ा तनाव PM मोदी के ऐलान पर राहुल गांधी का पलटवार, रखीं 3 बड़ी मांगें CJP Protest: दिल्ली में बवाल, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; सरकार से बातचीत को तैयार CJP पंजाब में बनाए जाएंगे 10 लाख नए राशन कार्ड 22 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन :मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान PM मोदी का राहुल गांधी पर तंज: मैं 56 साल के युवा की बात नहीं, 28 साल के युवाओं की बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई जंतर-मंतर से अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया, संसद मार्च के बीच बड़ी कार्रवाई CJP प्रवक्ता सरकार से मिलने पहुंचे, संसद मार्च पर बढ़ी सियासी हलचल ‘हर अभद्र शब्द अश्लील नहीं’— सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

देशभर में लागू हो रही है आचार संहिता , लगेंगी कई पाबंदियां ; जानिए नियम

देशभर में लागू हो रही है आचार संहिता , लगेंगी कई पाबंदियां ; जानिए नियम

चुनाव आयोग 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा करने जा रहा है. चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता पूरे दिन एक साथ लागू हो जाएगी. चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका सभी राजनीतिक दलों को पालन करना होता है। इसके अलावा, आचार संहिता में कई निषेध शामिल हैं जिनके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। यहां तक ​​कि उम्मीदवार को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है.

कब से कब तक लागू होता है आचार संहिता

चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो यह पूरे राज्य में लागू होता है. वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है. यह आचार संहिता चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहती है. इस दौरान चुनाव आयोग के हाथ में कई शक्तियां होती हैं.

मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है

आचार संहिता के नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है. इसके अलावा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर या दीवारों पर झंडा बैनर लगाने के लिए मालिक की अनुमति लेना आवश्यक है। चुनाव के दिन राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाताओं को दी जाने वाली पर्चियां सादे कागज पर हों। अभ्यर्थी के नाम पर कोई चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। बूथ पर मतदाताओं के अलावा कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति प्रवेश नहीं करें। राजनीतिक दलों के एजेंटों को अगर कोई शिकायत है तो उन्हें पर्यवेक्षक को बताना होगा।

Share This
अगला लेख → Lok Sabha Election 2024 : 19 अप्रैल को होगा पहला चुनाव, 7 चर…

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज़ा ख़बरें
बाज़ार
सेंसेक्स 76,766 -70 (-0.09%)
निफ्टी 23,985 -11 (-0.05%)
मौसम
24°C
Light rain shower
💧 95% 💨 4 km/h
Dehradun