पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तय, उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा
केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह बढ़ी हुई दरें 8 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। सरकार ने इस फैसले को जनहित में जरूरी कदम बताया है।
नई दरों के मुताबिक, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर किया गया है। यानी अब दोनों ईंधनों पर 2 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी देनी होगी।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन Central Excise Act, 1944 की धारा 5A और Finance Act, 2002 की धारा 147 के अंतर्गत किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से देश की राजस्व स्थिति में सुधार होगा और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
हालांकि, इस निर्णय का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से न केवल निजी वाहन चालकों पर असर पड़ेगा, बल्कि माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपयोग की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं।
यदि आप 8 अप्रैल 2025 के बाद पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, तो आपको नई एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी।
