सासंद राम शंकर कठेरिया को अदालत नें दोषी करार किया
आगरा – इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट करनें के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एम,पी/एम,एल,ए नें दोषी पाया अदालत ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया
थाना हरीपर्वत में दर्ज मामलें के अनुसार टोरेंट पावर के सुरक्छा निरीक्षक समेधी लाल नें थाना हरीपर्वत में तहरीर दें, आरोप लगाया कि, आज दिनांक 16 नवम्बर 11 की तकरीबन 12,10 बजें करीब टोरेंट पावर लिमिटेड ,आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय जिसमें सतर्कता (विधुत चोरी )से सम्बंधित मामलों का निपटारा किया जाता हैं ,उपरोक्त कार्यालय सुल्तान गंज पुलिया स्थित साकेत माल में द्वतीय तल पर स्थित है ,उसमें मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाही एवं निस्तारण कर रहें थें,
उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आये दस पन्द्रह के करीब समर्थकों नें टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस कर उनकें साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई,वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया एवं उनकें अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध भा,द,स की धारा 147,एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ , उक्त मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था,