अब यूपी के “मॉल” में लीजिये विदेशी शराब का आनंद
लखनऊ – शराब पीने के शौकीनों के लिए लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार तोहफा देने जा रही है अब प्रदेश के शॉपिंग मॉल में भी अब महंगी विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। वहीं, शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल की वेस्टेज की मात्रा का निर्धारण भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है।
यह निर्णय कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की ओर से विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे जिससे लोग माल में शराब खरीद सके
मॉल में शराब की दूकान खोलने के लिए प्रीमियम रिटेल वेण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होना चाहिए और इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी. दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सके ,वहीं वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद स्टॉक में रहने वाली शराब के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है। अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा पहले श्रेणी एक के तहत 1.5 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित था, उसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है।