खुली हुई मिठाई बेचने वालो के नियम तय,बतानी होगी मिठाई के इस्तेमाल की समय सीमा
नई दिल्ली – एक अक्तूबर से कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कारोबारियों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समयसीमा बतानी होगी। यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी।
खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समयसीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है।
इस संदर्भ में FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि, ‘सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्तूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए। खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं।’
इसके साथ ही एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।