बलिया में मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज l
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने विभिन्न मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर उपयोग करने के आरोप में सोमवार को कुल 17 मुकदमे दर्ज किए। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में की गई है।
मामलों में मस्जिदों के संरक्षक और मौलवियों को नामजद किया गया है। बांसडीह रोड थाने में उपनिरीक्षक महेंद्र रावत की तहरीर पर गोठहुली मस्जिद के मौलवी मोहम्मद शाहजहां समेत कई अन्य मस्जिदों के मौलवियों और संरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतों में यह आरोप लगाया गया है कि मस्जिदों में तीन से अधिक लाउडस्पीकर तेज आवाज में चलाए जा रहे थे, जो स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी और शोर प्रदूषण का कारण बने।
भीमपुरा, बलिया कोतवाली, नगरा, पकड़ी और रेवती थाना क्षेत्रों में भी इसी तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने संबंधित लोगों को कोर्ट और शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है और आगे भी इस तरह के उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर आवाज सीमा निर्धारित करने के आदेश और प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचाव हो सके और स्थानीय लोगों को असुविधा न हो।
बलिया पुलिस का यह अभियान धार्मिक स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है, जिससे समुदाय में सौहार्द और शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।