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शादी रहते हुए किसी और से प्रेम संबंध रखना दंडनीय अपराध है?

शादी रहते हुए किसी और से प्रेम संबंध रखना दंडनीय अपराध है?

राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह बनी है उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। तेज प्रताप ने न सिर्फ इस रिश्ते को स्वीकार किया, बल्कि खुलेआम अपने प्यार का इजहार भी किया।

तेज प्रताप की इस पोस्ट के बाद राजनीति में हलचल मच गई और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच सवाल उठ रहा है कि जब तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला अब भी कोर्ट में लंबित है, तो क्या इस तरह किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में रहना या प्यार जताना कानूनन अपराध है?

कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि अब ऐसे रिश्तों को भारतीय कानून में आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा गया है। पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 के तहत विवाहेतर संबंध (adultery) को अपराध माना जाता था। लेकिन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) में इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

इसका मतलब है कि यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ संबंध रखता है, तो वह अब अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि ऐसे रिश्ते तलाक का आधार बन सकते हैं और अदालत में इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है।

तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की बेटी हैं। उनका तलाक अभी अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में जब तक तलाक का फैसला नहीं आ जाता, तेज प्रताप कानूनी रूप से शादीशुदा माने जाएंगे। फिर भी, नए कानून के अनुसार किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध रखना अब अपराध नहीं है।

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