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सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन की तारीख जारी, शिक्षा निदेशालय ने दी जानकारी

सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान एडमिशन की तारीख जारी, शिक्षा निदेशालय ने दी जानकारी

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 में नॉन-प्लान एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने जानकारी दी है कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए ये प्रवेश 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शुरू होंगे। डीओई द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में एनएसओ (नॉन स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन) श्रेणी के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थी इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे छात्रों को ट्रांसफर या रीएडमिशन के लिए अपने वर्तमान स्कूल से संपर्क करना होगा।

तीन चरणों में पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया

शिक्षा निदेशालय ने बताया कि नॉन-प्लान एडमिशन प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी:

  1. पहला चरण – 1 से 8 अप्रैल तक
  2. दूसरा चरण – 1 से 24 मई के बीच
  3. तीसरा चरण – 1 से 25 जुलाई के बीच

कक्षा 5 पास करने वाले छात्रों का कक्षा 6 में तथा कक्षा 6 पास करने वाले छात्रों का कक्षा 7 में एडमिशन ऑनलाइन होगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें नजदीकी स्कूल जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन छात्रों की आयु 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रवेश से पहले होगा मूल्यांकन

डीओई के अनुसार, एडमिशन से पहले छात्रों की बुनियादी साक्षरता और गणितीय समझ का मूल्यांकन किया जाएगा। विकलांग छात्रों के लिए आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है—निचली सीमा में 6 महीने और ऊपरी सीमा में 4 साल की। यह छूट स्कूल प्रमुखों द्वारा दी जाएगी।

आवेदन में सुधार की सुविधा

यदि आवेदन में कोई गलती हो जाती है, तो माता-पिता या अभिभावक आवेदन की समय सीमा से पहले उसे हटा सकते हैं और नया आवेदन सबमिट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ओटीपी-आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, आवेदक की जानकारी संबंधित क्लस्टर प्रभारी को उपलब्ध हो जाएगी।

सीट आवंटन की प्रक्रिया

ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध सीटों और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में सीटें आवंटित की जाएंगी। यदि किसी क्लस्टर में सीट उपलब्ध नहीं है, तो जिला शिक्षा अधिकारी पास के क्लस्टर में स्थित स्कूल आवंटित करेंगे।

ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध

यदि कोई छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता, तो उसके माता-पिता या अभिभावक 5 अगस्त तक निकटतम स्कूल में जाकर मैन्युअल रूप से आवेदन कर सकते हैं। फाइनल एडमिशन लिस्ट 11 अगस्त को जारी होगी, और एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।

आयु सीमा का निर्धारण

शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय की है:

  • कक्षा 6 – 10 से 12 वर्ष
  • कक्षा 7 – 11 से 13 वर्ष
  • कक्षा 8 – 12 से 14 वर्ष
  • कक्षा 9 – 13 से 15 वर्ष

विशेष परिस्थितियों, जैसे माता-पिता की मृत्यु, गंभीर बीमारी, या अन्य कारणों से शिक्षा बाधित होने की स्थिति में, विभाग अतिरिक्त आयु छूट प्रदान कर सकता है। इसके लिए माता-पिता या अभिभावकों को निकटतम स्कूल में दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसे जिला अधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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