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हवलदार की पत्नी की हत्या के आरोपी सिपाही को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

हवलदार की पत्नी की हत्या के आरोपी सिपाही को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

बरेली कैंट में आर्मी क्षेत्र के सरकारी आवास में हुई हत्या के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी आर्मी जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने सेना में सिपाही पद पर कार्यरत नीतीश पांडे को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 22,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है।13 मार्च 2023 को यह घटना बरेली कैंट थाना क्षेत्र के आर्मी कैंप स्थित सरकारी आवास में हुई थी। अभियुक्त नीतीश पांडे को संदेह था कि उसकी पत्नी और पास ही रहने वाले हवलदार मनोज के बीच अवैध संबंध हैं। इसी शक के चलते नीतीश, मनोज के घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी सुदेशना से इस विषय पर बहस हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में नीतीश ने धारदार हथियार से सुदेशना पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था।घटना के तुरंत बाद कैंट थाने की पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और आरोपी सिपाही नीतीश पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस केस की सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। मामले की पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हेमेंद्र कुमार गंगवार ने कोर्ट में सभी तथ्यों को मजबूती से रखा। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने नीतीश पांडे को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

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