Indian Railway : ट्रेन एक्सीडेंट के पीड़ितों को अब मिलेगा 10 गुना ज्यादा मुआवजा
रेल हादसे के पीड़ितों के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है. रेलवे ने रेल दुर्घटना में मौत या घायल होने पर मुआवजे की रकम 10 गुना बढ़ा दी है. इससे पहले मुआवजे की राशि आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित की गई थी। रेलवे द्वारा किया गया बदलाव गंभीर और मामूली चोट वाले लोगों पर भी लागू होगा। नए बदलावों के तहत रेलवे द्वारा मृत्यु के मामले में जीवन सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसी तरह, गंभीर शारीरिक क्षति सहायता को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
नए नियम 18 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं
रेल दुर्घटनाओं में मामूली चोट लगन से कोई लगने पर मुआवजा राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल हुए यात्रियों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. यह भी बताया गया कि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। यह नियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगा जो मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग पर प्रथम दृष्टया रेलवे की देनदारी के कारण दुर्घटना का शिकार हुए हैं।’ रेलवे की ओर से यह नियम 18 सितंबर से प्रभावी कर दिया गया है.