बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक, उठाए BMC की कार्रवाई पर सवाल
मुंबई – अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ‘मणिकर्णिका फिल्म्ज’ ऑफिस को बीएमसी ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया है. इसी बीच कंगना ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला कंगना रनौत के पक्ष में किया. हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह रोक गुरुवार दोपहर 3 बजे तक लगाई गई है.
हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है. कल बीएमसी को इसका जवाब देना है. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार बीएमसी और सभी संबंधित विभाग किसी के खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई जल्दबाज़ी में ना करें.
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इससे कि अगर व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाना हो, तो वह कानूनी सहायता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सके. 26 मार्च को जारी हुए इस आदेश पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को सुनवाई की थी और इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा भी दिया है.
कोर्ट ने बीएमसी से पूछा की क्या हाईकोर्ट के आदेश का भी सम्मान नहीं करते या पालन करना उचित नहीं समझती. ऐसे भी क्या जल्दबाजी थी कि बीएमसी ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही कंगना के ऑफिस में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. वो भी तब जब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में आज ही होनी थी.