माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट नें इस मामले में सुनाई 10 साल की सजा
बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है और पांच लाख का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। वहीं इस कोर्ट ने मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कल कोर्ट ने इस मामले में दोषी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया था, जहां बाहुबली अंसारी के खिलाफ ग़ाज़ीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर का मामला चल रहा था. वहीं, करंडा थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल सिंह की हत्या और मीर हसन की हत्या का मामला भी शामिल था.
वहीं 17 मई को कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं करार दिया था, लेकिन अब इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि यह फैसला गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से आया है, जहां 2009 में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की हत्या कर दी गई थी और उसी साल एक और हत्या हुई थी. दोनों मामलों को मिलाकर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला था, इस मामले में उन्हें सजा हुई.