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सुप्रीम कोर्ट बोला- पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं, दिल्ली सरकार को आदेश; केंद्र हथियारों का रिकॉर्ड रखे

सुप्रीम कोर्ट बोला- पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराएं, दिल्ली सरकार को आदेश; केंद्र हथियारों का रिकॉर्ड रखे

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का तत्काल और समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की चोटों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि घायल लोगों को बिना किसी देरी के उचित उपचार मिलना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रशासन को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों और भीड़ नियंत्रण उपकरणों का विस्तृत रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा कि जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह रिकॉर्ड संरक्षित रखना आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिया कि भीड़ नियंत्रण के दौरान बल प्रयोग की परिस्थितियों और अपनाई गई प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अदालत ने संबंधित पक्षों से मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन सहित अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अदालत के आदेशों का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर अपनी कार्रवाई और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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