राहुल गांधी मानहानि केस में बरी.
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष **राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने मानहानि मामले में बरी कर दिया है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था।
इस मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “सत्य की जीत हुई,वही फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और जश्न मनाया।
2018: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। 4 अगस्त 2018: भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इस बयान को मानहानिकारक बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। 26 अक्टूबर 2026: सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को मामले में बरी कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं माना।
इस मामले में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के आरोपों से राहत मिली है। यह फैसला अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े इसी मामले में है, न कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों में।
खबर लगातार अपडेट हो रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया और फैसले के विस्तृत कानूनी आधार से जुड़ी नई जानकारी सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट होगी।