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पॉपकॉर्न पर GST का फैसला मूवी थिएटर में कितना लागू होगा? जानें इसके बारे में

पॉपकॉर्न पर GST का फैसला मूवी थिएटर में कितना लागू होगा? जानें इसके बारे में

मूवी थिएटर (सिनेमाघर) में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट्स में लागू होता है। हालांकि, अगर पॉपकॉर्न को मूवी टिकट के साथ एक पैक में बेचा जाता है, तो इसे संयुक्त आपूर्ति (ज्वाइंट सप्लाई) माना जाएगा और उस पर टिकट की मुख्य दर के हिसाब से जीएसटी लगेगा। खबरों के अनुसार, जीएसटी के तहत नमक और मसालों के साथ मिश्रित पॉपकॉर्न को ‘नमकीन’ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। लेकिन जब पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल किया जाता है, तो इस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से नमक और मसालों के साथ मिश्रित पॉपकॉर्न पर लागू जीएसटी दर और वर्गीकरण को लेकर सवाल उठाए गए थे। खबर के मुताबिक, कुछ खास वस्तुओं को छोड़कर, सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, इसलिए कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर भी 18 प्रतिशत दर लागू होती है।

स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की गई थी, ताकि नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न के वर्गीकरण विवादों का समाधान किया जा सके। सभी वस्तुएं, जिनमें खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं, जीएसटी के तहत हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत होती हैं, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) ने विकसित किया है। यह प्रणाली 200 से ज्यादा देशों द्वारा इस्तेमाल की जाती है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करती है। अलग-अलग जीएसटी दरें वस्तु के वर्गीकरण पर आधारित हैं, जो एचएस सिस्टम के विभिन्न अध्यायों से निकलती हैं।

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