मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे मौन व्रत पर, आंदोलन को मिला बड़ा साथ जंतर-मंतर पर अफरा-तफरी, छात्रों और निहंगों के बीच धक्का-मुक्की से बढ़ा तनाव PM मोदी के ऐलान पर राहुल गांधी का पलटवार, रखीं 3 बड़ी मांगें CJP Protest: दिल्ली में बवाल, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; सरकार से बातचीत को तैयार CJP पंजाब में बनाए जाएंगे 10 लाख नए राशन कार्ड 22 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन :मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान PM मोदी का राहुल गांधी पर तंज: मैं 56 साल के युवा की बात नहीं, 28 साल के युवाओं की बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई जंतर-मंतर से अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया, संसद मार्च के बीच बड़ी कार्रवाई CJP प्रवक्ता सरकार से मिलने पहुंचे, संसद मार्च पर बढ़ी सियासी हलचल ‘हर अभद्र शब्द अश्लील नहीं’— सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी छात्रों के समर्थन में अन्ना हजारे मौन व्रत पर, आंदोलन को मिला बड़ा साथ जंतर-मंतर पर अफरा-तफरी, छात्रों और निहंगों के बीच धक्का-मुक्की से बढ़ा तनाव PM मोदी के ऐलान पर राहुल गांधी का पलटवार, रखीं 3 बड़ी मांगें CJP Protest: दिल्ली में बवाल, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; सरकार से बातचीत को तैयार CJP पंजाब में बनाए जाएंगे 10 लाख नए राशन कार्ड 22 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन :मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान PM मोदी का राहुल गांधी पर तंज: मैं 56 साल के युवा की बात नहीं, 28 साल के युवाओं की बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई जंतर-मंतर से अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लिया, संसद मार्च के बीच बड़ी कार्रवाई CJP प्रवक्ता सरकार से मिलने पहुंचे, संसद मार्च पर बढ़ी सियासी हलचल ‘हर अभद्र शब्द अश्लील नहीं’— सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

महाकुंभ भगदड़ मामला , हाईकोर्ट से योगी सरकार को राहत, याचिका खारिज

महाकुंभ भगदड़ मामला , हाईकोर्ट से योगी सरकार को राहत, याचिका खारिज

प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ से जुड़े मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस घटना की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस याचिका को गैर-जरूरी करार दिया है।

सोमवार, 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र शामिल थे, ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले, 11 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ताओं केशर सिंह, योगेंद्र कुमार पांडेय और कमलेश सिंह की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें महाकुंभ मेले में अव्यवस्थाओं, प्रशासनिक लापरवाही और गंगाजल की शुद्धता को लेकर चिंता जताई गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं।

याचिका में मांग की गई थी कि मेले में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई जाए और पूरी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाए। हालांकि, राज्य सरकार पहले ही इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर चुकी है। इस आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार कर रहे हैं, जबकि इसके अन्य दो सदस्य पूर्व आईएएस डीके सिंह और पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता हैं।

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 36 लोग घायल हुए थे। सभी घायलों का इलाज करवाया गया और स्वस्थ होने के बाद वे अपने घर लौट चुके हैं।

Share This
अगला लेख → बड़ी राहत ! फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा जाने में अब सिर्फ 30 मि…

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बाज़ार
सेंसेक्स 76,836 +776 (+1.02%)
निफ्टी 23,996 +229 (+0.96%)
मौसम
22°C
Light rain shower
💧 97% 💨 4 km/h
Dehradun