यूपी सरकार ने राज्य में कंटेनमेंट जोन का दायरा घटाया
लखनऊ – कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए यूपी सरकार ने कंटेनमेंट जोन क्षेत्रफल को घटा दिया है। अब शहर के किसी एक विशेष क्षेत्र या मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मामला पाए जाने पर 100 मीटर क्षेत्रफल का एरिया और एक से अधिक पॉजिटिव केस पाए जाने पर 200 मीटर का क्षेत्रफल को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा।
इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी कमिश्नर, डीएम और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं। 31 मई के आदेश के तहत अभी तक शहरी क्षेत्र में एक पॉजिटिव केस पाए जाने पर 250 मीटर रेडियस का एरिया या मोहल्ला कंटेनमेंट क्षेत्र बना दिया जाता था। एक से ज्यादा पॉजिटिव केस होने पर क्लस्टर की स्थिति में 500 मीटर की रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा। उसके बाद 250 मीटर बफर जोन भी होगा। आरके तिवारी ने कहा कि इस संशोधन के अलावा 31 मई व 13 जून के बाकी दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे।