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EPFO का बड़ा झटका: नौकरी छोड़ने पर पीएफ निकालने के लिए अब 12 महीने का इंतज़ार, नियमों में बड़ा बदलाव l

EPFO का बड़ा झटका: नौकरी छोड़ने पर पीएफ निकालने के लिए अब 12 महीने का इंतज़ार, नियमों में बड़ा बदलाव l

कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) और पेंशन निकासी को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है, तो उसे अपनी पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए कम से कम 12 महीने का इंतज़ार करना होगा। पहले यह अवधि सिर्फ 2 महीने थी, जिससे नौकरी छोड़ने वालों को जल्द राहत मिल जाती थी।

EPFO ने कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी को आसान बना दिया है। यदि किसी कर्मचारी को गंभीर बीमारी का इलाज करवाना हो, खुद या बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना हो, या फिर घर खरीदने या बनाने के लिए धन की जरूरत हो, तो वह पहले से ज्यादा आसान प्रक्रिया के तहत अपने पीएफ से आंशिक रकम निकाल सकता है।

नई नीति का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो नौकरी छोड़ने के बाद नई नौकरी तलाशने में समय लेते हैं या किसी निजी काम के लिए अपनी जमा राशि का इस्तेमाल करना चाहते हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारी इस बदलाव से प्रभावित होंगे।

EPFO अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों को अपनी जमा राशि को लंबे समय तक बचाकर रखने के लिए किया गया है, ताकि रिटायरमेंट के समय उनके पास अधिक धन हो। लेकिन कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग इस फैसले को अपनी वित्तीय आज़ादी पर अंकुश मान रहा है।

कर्मचारी संगठनों ने इस बदलाव पर नाराज़गी जताई है। कई यूनियनों का कहना है कि लंबा इंतज़ार करने से बेरोजगार कर्मचारियों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ेंगी और उन्हें मजबूरी में कर्ज लेना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इस नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं।

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