UNLOCK 1 – यूपी के लिए गाइडलाइन जारी, क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
लखनऊ – लॉकडाउन-5 के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए. इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे. जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है. यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा.
उत्तर प्रदेश के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में बताया की एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा. दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी.
हालाँकि बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. वही थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी.फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी. सैलून को खोलने की अनुमति होगी लेकिन कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे.
वैवाहिक कार्यक्रम फिलहाल शुरू करने की अनुमति है लेकिन बारात घर में 30 से ज्यादा लोग न हों और बारात घर में हथियार ले जाने पर पाबंदी.हवाई फायरिंग करने पर कार्रवाई होगी.
वाहनों पर चलने के लिये नियम बना दिए गए है दो पहिया वाहनों पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं. वही थ्री व्हीलर में जितनी सीट उतने सवारी बैठ सकते हैं. बस में जितनी सीट उतनी सवारी बैठ सकती है. सभी तरह के पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सैर की अनुमति होगी.माल वाहक वाहन के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा.
यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी.वही दूसरे राज्यों में फसे लोगो के लिए राहत वाली खबर आयी है अब कोई किसी भी राज्य जाने के लिए छूट होगीअपनी गाड़ियों सर चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा.खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी.नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे.