UP News : 2005 के पहले चयनित कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, HC नें दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अप्रैल 2005 से पहले के चयनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का हकदार माना और सरकार को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया. यह फैसला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने लेखपाल संघ व अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति एक अप्रैल 2005 के बाद हुई है, इसलिए उन पर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि उनका चयन और प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में हुआ था. प्रशिक्षण अगस्त 2004 में पूरा हुआ।
सरकार ने उनकी नियुक्ति में देरी की थी. यदि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सरकार द्वारा नियुक्ति में कोई देरी नहीं हुई तो यह उनकी पुरानी पेंशन के लिए निर्धारित अवधि के भीतर थी। याचिकाकर्ताओं ने नई पेंशन योजना के तहत वेतन से कटौती को पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ में समायोजित करने की भी मांग की है।