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UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द , HC ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश

UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द , HC ने दिया नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती-2019 में चयनित 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया है। सरकार और अन्य संबंधितों को तीन महीने में नई सूची जारी करने का आदेश दिया गया है.

कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय यदि वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वर्तमान सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

इसके साथ ही कोर्ट ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के एकल अदालत के फैसले को बरकरार रखा. 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची 1 जून 2020 को जारी की गई, जबकि 6800 अभ्यर्थियों की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई.

यह निर्णय न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष अपीलों का एक साथ निपटारा करते हुए पारित किया।

13 अगस्त को फैसला सुनाया गया

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर 13 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था, लेकिन इसकी एक प्रति अदालत की वेबसाइट पर शुक्रवार को उपलब्ध करायी गयी. इस संबंध में, अदालत ने 13 मार्च, 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित किया और यह भी फैसला सुनाया कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित योग्यता के भीतर आते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी गयी. इसमें एकल पीठ ने 5 जनवरी 2022 को 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची के साथ ही 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दिया था.

एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के कट-ऑफ अंकों के आधार पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है।

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