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UPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जानें इसके नियम

UPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जानें इसके नियम

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई योजना, एकीकृत पेंशन योजना (UPS), 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यह योजना उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी जो NPS के तहत आते हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जो उनके सेवा समाप्ति के समय 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% तक हो सकती है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह सुनिश्चित भुगतान तब मिलेगा जब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो। इसके अतिरिक्त, FR 56(J) के तहत सरकार द्वारा रिटायर होने वाले कर्मचारियों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी, बशर्ते उनकी सेवा अवधि 25 वर्ष पूरी हो। हालांकि, यदि कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या त्यागपत्र देता है, तो यह योजना लागू नहीं होगी।

इस योजना में कर्मचारियों को NPS की तरह अपनी मूल सैलरी का 10% अंशदान करना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी। इस प्रकार, कुल योगदान 28.5% होगा।

केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी, यदि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो। वहीं, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर भी यह सुनिश्चित भुगतान मिलेगा। यह पेंशन नीति पिछले साल अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन लाभ प्रदान करना था।

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