उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर भी नोटिस देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। इसी दिन इस मामले के सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA केस का है। उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका तीन बार खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले निचली अदालत ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम, दोनों की जमानत अर्जियां यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही UAPA मामलों में जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेज चुका है।
उमर खालिद ने नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की भी मांग की है। उनकी दलील है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं कर देता कि लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे में देरी की स्थिति में UAPA जैसे कानूनों के तहत जमानत पर लगी पाबंदियों में राहत दी जा सकती है या नहीं, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
अपील में उमर खालिद ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी नई जमानत याचिका पर राहत देने से इनकार कर गलती की। उनका तर्क है कि परिस्थितियों में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों को देखते हुए उनकी अर्जी पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने मई 2026 में इस कानूनी मुद्दे पर अलग राय व्यक्त की थी, जिसके बाद मामला बड़ी पीठ को भेजा गया।
वहीं, ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश से बंधी हुई है और उसके पास उससे अलग जाकर जमानत देने का अधिकार नहीं है। इसलिए अदालत ने याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था। अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद आगे की सुनवाई में जमानत याचिका पर फैसला करेगा।