किरायेदारी स्वीकार करने के बाद किरायेदार मुकर नहीं सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदारी नियंत्रण कानून पर एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किरायेदारी को स्वीकार करने के बाद किरायेदार उससे मुकर नहीं सकता है. वह यह नहीं कह सकता कि वास्तविक किरायेदार कोई और है. वह किरायेदार नही...