नई दिल्ली – कोरोना वायरस के बीच आठ जून से शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों के साथ होटल और रेस्टोरेंट्स खोलने के आदेश दे दिए गए है . रेस्टोरेंट्स में घुसने और बाहर आने को लेकर कायदे कानून बना दिए गए हैं. सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं.
होटल में लक्षमुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी. कस्टमर से भुगतान के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना होगा
विभिन्न कामों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास बिन्दु होने चाहिए ग्राहक की यात्रा और चिकित्सा स्थिति का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करना होगा.
होटलों में सामान को कमरे में पहुंचाने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिए. आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए.
रेस्टोरेंट जाने वालों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा वही बिना फेस मास्क के रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
रेस्टोरेंट में इंतजार करते वक्त बीच बीच में हाथ धोते रहना होगा रेस्टोरेंट के स्टाफ को हाथ और मुंह ढककर काम करना होगा.शेफ हो, वेटर हों या अन्य कर्मचारी हों, सभी को नियमों का पालन करना होगा. रेस्टोरेंट के कर्मचारियों में उम्रदराज स्टाफ को फ्रंटलाइन में नहीं रख सकते.रेस्टोरेंट को पूरा भरने की मंजूरी नहीं है. रेस्टोरेंट की सिर्फ 50 फीसदी सीटों को ही भरा जा सकेगा.
65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह.