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RBI ने बैंकों को सोमवार के लिए जारी किया विशेष आदेश, सभी को करना होगा पालन

RBI ने बैंकों को सोमवार के लिए जारी किया विशेष आदेश, सभी को करना होगा पालन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकारी लेन-देन के लेखा-जोखा को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि सभी एजेंसी बैंक 31 मार्च 2025 को अपनी सरकारी लेन-देन से जुड़ी शाखाओं को सामान्य कार्य समय तक खुला रखें।

इसके अलावा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत 31 मार्च 2025 को उसी नियम के अनुसार समाशोधन किया जाएगा, जैसा कि किसी भी सोमवार को लागू होता है। सरकारी चेकों के तेजी से निपटान के लिए उस दिन विशेष समाशोधन व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सभी बैंकों को भाग लेना अनिवार्य होगा।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, विशेष समाशोधन ऑपरेशन के तहत चेकों की प्रस्तुति का समय शाम 5:00 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा, जबकि वापसी सत्र का समय रात 7:00 बजे से 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे समाशोधन प्रक्रिया के दौरान अपने आवश्यक बैंकिंग ढांचे को सक्रिय रखें और अपने खातों में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें ताकि निपटान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

इसके साथ ही, देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और इस अवधि को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एजेंसी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी सरकारी लेन-देन का हिसाब-किताब तय समय सीमा में पूरा हो। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 29 मार्च से 31 मार्च के दौरान, भले ही सप्ताहांत और ईद-उल-फितर का अवसर हो, आयकर और सीजीएसटी कार्यालय देशभर में खुले रहेंगे।

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