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पति नहीं कर सकता पत्‍नी की कॉल रिकॉर्ड

पति नहीं कर सकता पत्‍नी की कॉल रिकॉर्ड

चंडीगढ़ – आज कल पति पत्नी के बीच झगड़े का कारन बन रहे है मोबाइल फ़ोन अब इस मसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी बात की है। हाई कोर्ट ने पति द्वारा अपनी पत्‍नी के कॉल रिकॉर्ड करने को निजता का हनन बताया है। कोर्ट ने कहा है कि विवाह के बाद किसी पति या पत्‍नी का निजता का अधिकार छिन सकता। विवाह के पश्चात् किसी पति को अपनी पत्‍नी की निजी बातों को रिकॉर्ड करने का अधिकार सकता।

हाई कोर्ट ने यह फैसला एक हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने अपनी चार वर्षीय बेटी की कस्टडी दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि पति ने बेटी को अपने पास रखा हुआ है। इतनी छोटी उम्र की बच्ची की कस्टडी पिता के पास होना अवैध है। दूसरी तरफ पति ने पत्‍नी के पुराने व्यवहार को कारण बताते हुए बेटी की कस्टडी मांं को दिए जाने का विरोध किया था। अदालत में अपनी पत्‍नी के साथ फोन पर हुई बातचीत के दस्तावेज भी पेश किए थे।

जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना पति द्वारा उसकी बात को रिकॉर्ड करना निश्चित तौर पर निजता का हनन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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