मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
तरुण तेजपाल को बड़ा झटका! यौन उत्पीड़न केस में हाईकोर्ट ने ठहराया दोषी भगवंत सरकार कैबिनेट ने ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026’ सहित कई जनहित के कार्यों को दी मंजूरी ‘क्या हमारी कीमत कीड़े-मकौड़ों से भी कम है?’ झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का फूटा गुस्सा किसी का कान फटा, किसी का कंधा खिसका’—एअर इंडिया फ्लाइट के यात्रियों ने सुनाई दहला देने वाली आपबीती हवा में हड़कंप! टर्बुलेंस में फंसी एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट, कई यात्री घायल पटना में बनेगा PM मोदी का मंदिर, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला CM योगी का बड़ा लक्ष्य, इस बार 5 करोड़ घरों पर फहराएगा तिरंगा भगवा वेश में प्रदर्शन पड़ा भारी! राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस SCO समिट के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजने की तैयारी में पाकिस्तान, क्या इस्लामाबाद जाएंगे प्रधानमंत्री?

AAP सांसद संजय सिंह की बढ़ी मुश्किले , इस मामले में कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

AAP सांसद संजय सिंह की बढ़ी मुश्किले , इस मामले में कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 23 साल पुराने धरना प्रदर्शन और सड़क जाम मामले में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व विधायक अनूप संडा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की तामील पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर पुलिस को 28 अगस्त तक उन्हें पेश करने का आदेश दिया है.

जिस वारंट में वारंट जारी किया गया उस पर दिनांक 19 जून 2001 अंकित है। तब नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास बिजली-पानी समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया था. इसमें संजय सिंह, अनुप संडा आदि शामिल थे. कोतवाली नगर पुलिस ने उनके खिलाफ धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम करने का मुकदमा दर्ज किया था। एमपी/एमएलए कोर्ट में पुलिस ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, पूर्व सदस्य कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सदस्य विजय, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस संतोष कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा सुभाष चौधरी और प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

मामले की सुनवाई के दौरान प्रेम प्रकाश की मृत्यु हो गई। बाकी छह लोगों के खिलाफ मुकदमा पूरा हो गया. तत्कालीन एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी को तीन-तीन माह की कैद और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ तीनों सेशन कोर्ट गये. वहां कोई राहत नहीं मिली. जस्टिस एकता वर्मा की अदालत से अपील खारिज होने के बाद पांचों आरोपियों को 9 अगस्त को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था. वहीं, इसी मामले में आरोपी सुभाष चौधरी की अपील अभी विचाराधीन है.

Share This
अगला लेख → KBC 16 में पहुंची ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही नरेशी मीणा , 15वें…

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बाज़ार
सेंसेक्स 78,499 -456 (-0.58%)
निफ्टी 24,571 -65 (-0.26%)
मौसम
22°C
Partly Cloudy
💧 93% 💨 5 km/h
Dehradun