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फतेहगढ़ साहिब कोर्ट का सख्त फैसला: प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन मामले में युवक को 10 साल की कैद

फतेहगढ़ साहिब कोर्ट का सख्त फैसला: प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन मामले में युवक को 10 साल की कैद

फतेहगढ़ साहिब की स्पेशल कोर्ट ने प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की बरामदगी से जुड़े साढ़े चार साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मनजिंदर सिंह को 10 साल की कठोर कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पेश किए गए ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और केस डायरी के आधार पर लिया गया है।

यह मामला 28 अक्टूबर 2021 को फतेहगढ़ साहिब थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, गुरुद्वारा श्री रथ साहिब के पास नाकाबंदी के दौरान संदिग्धों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान फतेहगढ़ साहिब की ओर से पैदल आ रहा गांव डेरा मीर मीरां निवासी मनजिंदर सिंह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही काबू कर लिया। नियमानुसार तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित श्रेणी के 24 नशीले इंजेक्शन और 38 शीशियां बरामद की गईं। आरोपी इन दवाओं और इंजेक्शनों के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान बरामद नशीली सामग्री की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। साथ ही, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप सफलतापूर्वक साबित करने में कामयाब रहा। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद स्पेशल कोर्ट ने मनजिंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

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