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UP : गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी, प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना वसुला जाएगा

UP : गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी, प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना वसुला जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों के मदरसों को नोटिस भेजा गया है. उचित पंजीकरण और अनुमोदन के बिना मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया। कहा गया है कि ऐसा न करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अब से, इस मामले में मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004/विनियम 2016 के प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अलावा किसी भी अन्य विभाग द्वारा न तो निगरानी करेगा और न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी करेगा।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डाॅ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, ‘1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था. बाद में इसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियम 2016 बनाए गए। जिसके बाद जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी का मतलब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो गया।’

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