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UP : 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जाने कब से लागू होगा नया नियम

यूपी में दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों/छात्रों को कल 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप से इसकी निगरानी की जाएगी और नोटिस भी चस्पा किए जाएंगे।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख सदस्य डाॅ. सुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त एवं अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

बता दें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छह जून को सभी विभागों के साथ बैठक की थी. जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में यातायात, पुलिस और दंड विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद यातायात सुरक्षा को लेकर अभियान चलाने पर सहमति बनी.

नाबालिगों को स्कूटर, दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस 1 जुलाई से नियमित अभियान चलाएगी. इसमें परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहेंगे. आयोग ने खाद्य एवं रसद विभाग को जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पेट्रोल पंपों पर कोई भी पंप नाबालिगों को डीजल या पेट्रोल की आपूर्ति न करे।

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