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बाबरी विध्वंस केस मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला 30 सितंबर तक

बाबरी विध्वंस केस मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला 30 सितंबर तक

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले के लिए लखनऊ की स्पेशल कोर्ट की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और अन्य नेता आरोपी हैं.

मामले की सुनवाई कर रहे जज एसके यादव की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निपटारे की समय सीमा एक महीना बढ़ा दी है. इससे पहले इसमें फैसले के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अप्रैल 2017 में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई करने और दो साल में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था.

इस मामले में आडवाणी ने 24 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में उन्होंने विवादित ढांचा गिराये जाने की साजिश में शामिल होने से इंकार किया था. उन्होंने कहा था कि राजनीतिक वजहों से उन्हें बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है.

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