पंजाब में SIR की पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, जानें कैसे चेक करें नाम और दर्ज कराएं आपत्ति
पंजाब में चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा अभियान SIR की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गया है. नाम न होने पर या किसी भी तरह की गलती होने पर आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी. नाम होने के बावजूद अगर स्पेलिंग, उम्र, स्थान, लिंग, पता, विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र संबंधी जानकारी में समस्या दिखे तो जांच कराई जा सकती है.
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर या गलत जानकारी लिखी होने पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इसके लिए 31 दिन का समय दिया गया है. यानी आज (13 अगस्त) को लिस्ट जारी होने के बाद 12 सितंबर तक ऑबजेक्शन भरा जा सकता है. जांच के बाद 8 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों का निबटारा किया जाएगा और 12 अक्टूबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी होगी.
जानकारी के लिए बता दें कि इस पहली ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी मान्यता प्राप्त सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी जाएगी. कई वोटर्स ऐसे भी होंगे जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पाए हैं. उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए चुनाव आयोग ने अलग से प्रक्रिया बनाई है. ऐसे वोटर्स को नोटिस भेजकर पात्रता साबित करने का समय दिया जाएगा, जिस दौरान उन्हें जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे.