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यूपी में आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल,जानिए क्या होंगे नियम

यूपी में आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल,जानिए क्या होंगे नियम

लखनऊ- कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद से उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा ने 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील को बढ़ा दिया है. आज से यू्पी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट व मॉल हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.

प्रदेश में बाजारों के खुलने का समय भी अब रात नौ बजे तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी. साथ ही अभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, स्टेडियम व स्पा भी बंद रहेंगे. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अनलॉक को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं.
नई गाइडलाइन मुताबिक, उत्‍तर प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी. वहीं, अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी, अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन नए नियम में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है.शासन द्वारा नये दिशा निर्देश के तहत शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी.वही स्‍कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी.शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी.हालांकि शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.

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