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मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित बेटी का भी अधिकार,मिल सकेगी नौकरी

लखनऊ – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को नौकरी देने को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।

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