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राहुल गांधी को झटका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

राहुल गांधी को झटका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

लखनऊ- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान सेना पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती दी थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने गुरुवार को पारित किया। अदालत ने कहा कि इस पर विस्तृत निर्णय सोमवार तक जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वी.के. शाही, सरकारी वकील वी.के. सिंह और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अनुराग वर्मा समेत वकीलों की टीम ने अदालत में जोर देकर कहा कि यह याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के पास समन आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।

सरकारी पक्ष ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

राहुल गांधी की ओर से याचिका में कहा गया था कि यह शिकायत दुर्भावना के साथ की गई है। उनके वकील प्रांशु अग्रवाल ने तर्क दिया कि जो आरोप लगाए गए हैं, वे मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, ऐसे में अदालत को समन जारी करने से पहले आरोपों की गंभीरता और साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए थी।

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