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दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर सील करने के आदेश

दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर सील करने के आदेश

नई दिल्ली – गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने जिले में बढ़ते हुए कोरोनो के संक्रमण के चलते दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर को फिर सील करने का आदेश दिया है. सिर्फ पास वाले लोगों को ही गाजियाबाद सीमा में आने की परमिशन होगी. जरूरी सेवाओ से संबंधित लोगों को भी छूट होगी.

आदेश में बताया गया है की भारी वाहन, ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन और आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों से संबंधित गाड़ियों को बिना किसी पास के गाजियाबाद की सीमा से बिना किसी पूछताछ के निकलने की अनुमित होगी. डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए भी किसी पास की जरूरत नहीं होगी. इनका परिचय पत्र आवाजाही के लिए पर्याप्त होगा और उन्हें मान्यता प्राप्त होगी.

हालाँकि एंबुलेंस बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे. मीडियाकर्मियों के लिए भी केवल अपना अधीकृत परिचय पत्र दिखाना होगा और उन्हें आवागमन में छूट दी जाएगी. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में अगर कोई पास दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी.

इसके साथ ये भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार/केंद्र सरकार में काम करने वाले अधिकांश ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है. इसलिए दिल्ली सरकार/केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि परिचय पत्र रखने वाले और पास रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी सुबह 9 बजे तक प्रत्येक स्थिति में गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली के लिए प्रस्थान सुनिश्चित कर लें

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