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UP : डूंगरपुर मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा , 8 लाख देना होगा जुर्माना

UP : डूंगरपुर मामले में पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा , 8 लाख देना होगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को डूंगपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में आजम खान पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में 3 अन्य दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इन सभी पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आजम खान 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं

रामपुर के डूंगरपुर में जमीन धंसने को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था. 16 मार्च को अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 18 मार्च को आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. आजम खान को धारा 452 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी अल हसन खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अज़हर अहमद खां और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी करार दिया है. इनके अलावा जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान ठीक हो गए हैं।

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