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सभी दिल्ली निवासियों के लिए चेतावनी , बिना स्टिकर की गाड़ी पर लगेगा तगड़ा फाइन

सभी दिल्ली निवासियों के लिए चेतावनी , बिना स्टिकर की गाड़ी पर लगेगा तगड़ा फाइन

दिल्लीवासियों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब हर वाहन पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक सार्वजनिक सूचना जारी की है जिसमें साफ कहा गया है कि यदि वाहन पर यह स्टिकर नहीं पाया गया तो चालान किया जाएगा।

यह स्टिकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के तहत जरूरी दस्तावेजों का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2019 से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। वाहन की विंडशील्ड पर यह कलर कोडेड स्टिकर या थर्ड रजिस्ट्रेशन सिंबल मोटर वाहन आदेश, 2018 के अंतर्गत लगाना जरूरी है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उस पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें।

किस ईंधन के लिए कौन सा स्टिकर?

  • डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए ऑरेंज (नारंगी) रंग का स्टिकर होगा।
  • पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए नीला रंग तय किया गया है।
  • अन्य प्रकार के ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए ग्रे रंग का स्टिकर रहेगा।

इन स्टिकर्स की मदद से अलग-अलग फ्यूल टाइप वाले वाहनों की पहचान करना आसान होगा, खासकर तब जब दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप (GRAP) जैसे उपाय लागू किए जाते हैं।

बिना स्टिकर के नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)

अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि अगर वाहन पर फ्यूल टाइप स्टिकर नहीं लगा होगा, तो उसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा।

याद दिला दें कि अप्रैल 2019 में एचएसआरपी सिस्टम पहले नए वाहनों पर लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे पुराने वाहनों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया। 2020 में इस नियम के उल्लंघन पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।

अगर आप अपने वाहन के नियमों का पालन करना चाहते हैं और बिना परेशानी सफर करना चाहते हैं, तो इस नए निर्देश के अनुसार जल्द से जल्द अपने वाहन पर उपयुक्त कलर कोडेड स्टिकर लगवा लें।

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