अब्बास अंसारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधायकी बची या होगा उपचुनाव? जानिए पूरी खबर
उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना दिया है। अब्बास अंसारी को मिली दो साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे उनकी विधायकी बहाल होने की संभावना बढ़ गई है।
मामला उस भड़काऊ भाषण का है जिसके कारण अब्बास अंसारी को निचली अदालत में दो साल की सजा सुनाई गई थी और मऊ सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर उपचुनाव का रास्ता साफ किया गया था। इसके बाद अब्बास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस सजा को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है और निचली अदालत में लंबित अपील के निपटारे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इसका मतलब है कि अब्बास अंसारी की विधायक की सदस्यता फिलहाल बरकरार रहेगी और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
अदालत का यह फैसला अब्बास अंसारी के समर्थकों के लिए बड़ी राहत है और राजनीतिक हलकों में भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी दिनों में निचली अदालत की अपील सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम फैसला होगा।
यह फैसला खासकर मऊ के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगा क्योंकि अब्बास अंसारी की उपस्थिति स्थानीय संग्राम में निर्णायक हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा में उनकी वापसी से क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण बदले सकते हैं।