लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर में अवैध निर्माण को लेकर कड़ी कार्रवाई की
Slug: lucknow-lda-illegal-construction-action: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गोमती नगर के विराज खंड में भूखंड संख्या-1/137 पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। विवाद संख्या-58/2022 के तहत इस मामले में कई महीनों तक सुनवाई की गई।
एलडीए की प्रवर्तन टीम ने पाया कि स्वामी श्री धीरज पाल सिंह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत द्वितीय तल पर एक कमरा और वाटर टैंक/स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया। प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से भूखंड के स्वामी को सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने आवश्यक वैध दस्तावेज़ या शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
स्वामी ने बाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और स्वीकृत मानचित्र (परमिट संख्या: MAP-20190318151256380, दिनांक 23.03.2019) जमा किया। हालांकि पड़ोसी भूखंड संख्या-1/208 ने निर्माण को लेकर शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अतिरिक्त निर्माण के कारण उनके मानचित्र अनुसार दरवाजा बंद कर दिया गया। 
प्रवर्तन जोन ने कई दौर की स्थलीय जांच और फोटोग्राफ़ी के बाद निष्कर्ष निकाला कि स्वामी द्वारा अतिरिक्त निर्माण वैध नहीं है। इसके बाद स्वामी ने शमन के लिए आवेदन किया (एल.डी.ए./बी.पी./काम्प/23-24/0263), लेकिन आदेश के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।
एलडीए का कहना है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उल्लंघन के खिलाफ की गई है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी स्वामियों की जिम्मेदारी है और कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।