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पंचायत चुनाव के नामांकन में ये कागजात जरूरी हैं, वरना दावेदारी होगी निरस्त

पंचायत चुनाव के नामांकन में ये कागजात जरूरी हैं, वरना दावेदारी होगी निरस्त

लखनऊ । यूपी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है । इतना ही नहीं पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी तीन अप्रैल से शुरू हो चुकी है । पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा । जबकि नामांकन तीन और चार अप्रैल तक होना है ।

नामांकन से पहले प्रत्याशियों को कागजी तौर पर कई दस्तावेज लगेंगे । अगर इनमें किसी प्रकार की कोई खामी मिली तो दावेदारी भी खत्म हो जाएगी । पहले चरण में 18 जिले हैं जहां मतदान होने हैं ।

कुल सात कागजात हैं महत्वपूर्ण
जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए पर्चे दाखिल करते समय कुल सात कागजात बेहद जरूरी हैं । जिनमें पहला है नामांकन फॉर्म । ये चार सेट में मिलेगा । ताकि किसी एक में विवरण गलत हो तो उसको सुधारा जा सके।
दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है शपथ पत्र । जो कचहरी से बनवाना होगा । तीसरा सबसे जरूरी है जाति प्रमाण पत्र । अगर सीट आरक्षित है तो बिना जाति प्रमाण पत्र के दावेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी ।
इतना ही नहीं सीट अगर आरक्षित है तो आरक्षण श्रेणी का प्रपत्र 8 का प्रपरूप बी भी लगेगा। हर प्रत्याशी को जमानत राशि भी जमा करनी पड़ेगी । जमानत राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं । जमानत धनराशि जमा करने की ट्रेजरी चालान की ओरिजनल कॉपी भी जमा करनी होगी ।

प्रत्याशी को अपने पद एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी । उदाहरण के तौर पर वह ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी है तो उसको पंचायत से एनओसी लानी होगी । अगर वहाँ उसका किसी प्रकार का बकाया है तो उसको जमा करना होगा। इसके लिए 300 रुपये का प्रमाण पत्र भी लगेगा । यह नियम सभी पदों के लिए है ।

प्रत्याशी को वोटर लिस्ट देनी होगी जिसमें उसका नाम होगा । इसके अलावा उसे प्रस्तावकों की भी वोटर लिस्ट लगानी होगी ।

पहले चरण में ये जिले हैं शामिल
पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा,
प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही को शामिल किया गया

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