मुख्य सामग्री पर जाएं
ब्रेकिंग न्यूज़
गोरखपुर-वाराणसी समेत 4 शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत, योगी सरकार ने शुरू किया नया मॉडल योगी सरकार ने बिजली विभाग को दिए सख्त निर्देश, त्योहारों में निर्बाध आपूर्ति का बनाया प्लान राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: तीन और आरोपियों की जमानत खारिज, टिन्नू यादव की याचिका पर आज सुनवाई राज्यसभा चुनाव से पहले BJP की नई रणनीति, यूपी में बदलेंगे ज्यादातर चेहरे, जातीय समीकरण रहेगा कायम ‘पैसे मांगे तो जेल में सड़ना पड़ेगा’, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते समय CM योगी की सख्त चेतावनी क्या दूसरे राज्यों में भी दिख रहा योगी मॉडल? बिहार के जमुई कांड से कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल योगी सरकार का जॉब कैलेंडर ऑन! 4 दिन में 5,297 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी CM योगी देंगे 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य से आयुष तक इन पदों पर मिलेगी नौकरी अमित शाह करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, 25 सितंबर से शुरू होगा बड़ा आयोजन ‘बंदूक की राजनीति अब नहीं चलेगी’, मेरठ में सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर बड़ा हमला

UP : कब्र से निकाला गया शव, सिपाही समेत 4 पर मुकदमा दर्ज

UP : कब्र से निकाला गया शव, सिपाही समेत 4 पर मुकदमा दर्ज

पीलीभीत में एक किशोरी के हत्या के आरोप क़ो एसपी ने गंभीरता से लिया है। एसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर सिपाही और दो युवती और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है मुकदमा दर्ज कर प्रशासन ने मृतक युवती शीरी का कब्रिस्तान में दफन शव को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम क़ो भेजा है। मामला पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र का है

दरअसल बीते ईद पर्व के दूसरे दिन संदिग्ध अवस्था में 16 बर्षीय किशोरी की मौत हो गयी थी। माता-पिता की अनुपस्थिति में आनन फानन में मृत किशोरी के शव को दफन कर दिया गया था। मृतक किशोरी के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने पर मृतक किशोरी के परिजनों को शक हुआ। इसके बाद पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए बीते 13 अप्रैल की रात सिपाही राजकुमार ने अपनी प्रेमिका औऱ अन्य एक बिचौलिये संग मिलकर किशोरी की हत्या कर दी औऱ शव क़ो सुपुर्द ए खाक कर दिया। अब शिकायत के बाद किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। औऱ मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

Share
टैग: #latest news #up news
अगला लेख → Delhi : CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुन…

टिप्पणी करें

Your email address will not be published. Required fields are marked *