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कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के लिए बढ़ी मुश्किलें, जारी हुआ गैर जमानती वारंट

उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है। सांसद के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में सोमवार को सीजेएम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है। 25 जनवरी को राठौर को दूसरा नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 27 जनवरी तक कोतवाली में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह समय पर हाजिर नहीं हुए। इसके चलते पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया।

राठौर के वकील ने उनकी जमानत याचिका में यह तर्क दिया कि एफआईआर में घटना की तारीख और पीड़िता की उम्र के बारे में गलत जानकारी दी गई है। साथ ही, उन्होंने कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से थे, इसलिए दुष्कर्म का आरोप गलत है। वकील ने यह भी कहा कि सांसद को अंतरिम जमानत मिल सकती है, इसलिये उन्हें राहत मिलनी चाहिए।

वहीं, पीड़िता के वकील शैलेंद्र मिश्र ने सांसद के खिलाफ कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांसद के पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सांसद और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़िता और उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है और इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक केस दर्ज किया है।

यह मामला सीतापुर के कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। पुलिस ने इस संबंध में शनिवार को मामला दर्ज किया था और पीड़िता के पास कुछ साक्ष्य, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से जांच की जा रही है

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