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उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना के नए नियम लागू , अब इन्हीं के नाम पर बनेगा घर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी आवास योजनाओं के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नए मकान केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। इस बदलाव की घोषणा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

महिला मुखिया के नाम पर ही होंगे आवास आवंटित

डिप्टी सीएम मौर्य ने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अब इन योजनाओं के तहत स्वीकृत सभी मकान केवल महिला मुखिया के नाम पर ही होंगे। इसके अतिरिक्त, जिन पुरुषों के नाम पर पहले से आवास स्वीकृत हैं, उनमें उनकी पत्नी या परिवार की महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में स्वामित्व की भावना विकसित करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

आवास आवंटन का वर्तमान आंकड़ा

ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 40.14% आवास महिला मुखिया के नाम स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 51.74% मकान पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर आवंटित हुए हैं। इस प्रकार, कुल 91.87% आवासों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अब तक 29.25% मकान महिला मुखिया के नाम और 37.78% मकान पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 67.03% आवासों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी तथा वे अपने परिवार में अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी।

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